Info Bihar

फ़र्ज़ी एवम् भ्रामक फैलाने पर तीन साल तक जेल …

( न्यू दिल्ली )भ्रामक एवम् फ़र्ज़ी जानकारी फैलाने वाले लोग के विरुद्ध अब क़ानून का सिकंजा कसने वाला है और ऐसे करके वो बच नहीं पायेंगे । भारतीय न्याय सहिता विधयेक २०२३ में ऐसे लोगो के विरुद्ध तीन साल तक के जेल का प्रावधान किया गया है । कहा जा रहा है की आपसी सौहार्द को बिगड़ने और फ़र्ज़ी खबर फैलाने वालो के विरुद्ध सरकार सख़्त क़ानून बनाने जा रही है ।

देश के संप्रभुता , एकता और अखंडता या सुरक्षा को किसी प्रकार से ख़तरे या इसके विरुद्ध प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी भ्रामक खबर के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही किया जाएगा और तीन साल तक जेल का प्रावधान किया जा रहा ।

Exit mobile version