Info Bihar

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली-2024: अब सरकारी विज्ञापन केवल सूचीबद्ध प्लेटफॉर्म को

अब केवल सूचीबद्ध मीडिया संस्थानों को ही मिलेंगे सरकारी विज्ञापन

पटना, अप्रैल 2024 – बिहार सरकार ने डिजिटल मीडिया को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। “बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली–2024” के तहत अब सभी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और वेब मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचीबद्ध (Empanelled) होना आवश्यक कर दिया गया है, यदि वे सरकारी विज्ञापनों के पात्र बनना चाहते हैं।



🔍 नियमावली का उद्देश्य:



🧾 कौन बन सकता है सूचीबद्ध?

📱 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर:

🌐 वेब मीडिया (Web Portals/News Sites):

📜 सूचीबद्धता का लाभ:


⚠️ अनुशासन और कार्रवाई:

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

“यदि कोई सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक या भ्रामक कंटेंट प्रसारित करता है, तो उसकी सूचीबद्धता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।”


🤝 निष्कर्ष:

बिहार सरकार की यह पहल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक स्पष्ट दिशा, नियम और सम्मानजनक दायरा देने का कार्य कर रही है। अब मीडिया सिर्फ “वायरल” नहीं, विश्वसनीय और जवाबदेह भी होगा।

Exit mobile version