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17 साल बाद न्याय: पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 252 अभ्यर्थियों की होगी बहाली

✦ लंबे संघर्ष का सुखद अंत

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के 252 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। इन अभ्यर्थियों का संघर्ष 17 साल लंबा रहा और आखिरकार अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि छह हफ्तों के भीतर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह खबर सुनते ही उम्मीदवारों के चेहरों पर खुशी और उम्मीद की नई रोशनी लौट आई।


✦ भर्ती प्रक्रिया की कहानी: 2004 से 2025 तक

  1. 2004 – बिहार सरकार ने 1510 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती निकाली।
  2. 2008 – रिजल्ट घोषित हुआ लेकिन इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे।
  3. 2008 – 2017 – केस लगातार पटना हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा।
  4. 2018 – सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 133 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई।
  5. 2025 – बचे हुए 252 योग्य उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने बहाली का आदेश दिया।

✦ हाईकोर्ट का तर्क

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की पीठ ने कहा:


✦ अभ्यर्थियों की पीड़ा और संघर्ष

इन उम्मीदवारों ने 17 साल बेरोजगारी, मानसिक तनाव और असुरक्षा झेली।

अब इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों के परिवारों में उत्सव जैसा माहौल है।


✦ क्यों खास है यह फैसला?

यह फैसला केवल 252 उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और देश की भर्ती प्रणाली के लिए बड़ा सबक है।


✦ बिहार में नौकरियों का संकट

बिहार हमेशा से सरकारी नौकरी पर आधारित राज्य माना जाता है।


✦ अब आगे क्या?

हाईकोर्ट ने सरकार को छह हफ्ते में बहाली पूरी करने का आदेश दिया है।


✦ विशेषज्ञों की राय

कानूनी जानकारों का मानना है कि:


✦ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया


✦ निष्कर्ष

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला इतिहास में दर्ज होने लायक है।


Highlights (हाइलाइट्स):

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