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बिहार में महंगी बाइक और लग्जरी वाहनों पर बढ़ा टैक्स : 1 लाख से ऊपर की बाइक पर 10%, 15 लाख से महंगे वाहनों पर 13% कर लागू

Info Bihar | पटना | 17 जुलाई 2026

बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत महंगी मोटरसाइकिलों और लग्जरी वाहनों पर अब अधिक टैक्स देना होगा।

नई अधिसूचना के अनुसार, 1 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली दोपहिया गाड़ियों पर 10%, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 13% तक का एकमुश्त कर लगाया जाएगा। यह नई व्यवस्था राज्य में नए वाहन खरीदने वालों पर लागू होगी।

दोपहिया वाहनों पर नई टैक्स दरें

परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों को उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा है।

वाहन की कीमतटैक्स दर
₹1 लाख तक9%
₹1 लाख से ₹8 लाख तक10%
₹8 लाख से ₹15 लाख तक11%
₹15 लाख से अधिक13%

तिपहिया वाहनों के लिए भी नई व्यवस्था

चार सीट क्षमता वाले नए पंजीकृत तिपहिया वाहनों के लिए:

सात सीट क्षमता वाले नए तिपहिया वाहनों के लिए:

व्यापारियों और निर्माताओं के लिए भी टैक्स

नई अधिसूचना के अनुसार:

सरकार का उद्देश्य

परिवहन विभाग का कहना है कि नई कर व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही वाहन पंजीकरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने और सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

नई टैक्स व्यवस्था का सबसे अधिक असर प्रीमियम और लग्जरी बाइक खरीदने वालों पर पड़ेगा। वहीं, सामान्य श्रेणी की ₹1 लाख तक कीमत वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स दर पहले की तरह 9% ही रहेगी।


मुख्य बातें (Highlights)

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