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बिहार में महंगी बाइक और लग्जरी वाहनों पर बढ़ा टैक्स : 1 लाख से ऊपर की बाइक पर 10%, 15 लाख से महंगे वाहनों पर 13% कर लागू

Info Bihar | पटना | 17 जुलाई 2026

बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत महंगी मोटरसाइकिलों और लग्जरी वाहनों पर अब अधिक टैक्स देना होगा।

नई अधिसूचना के अनुसार, 1 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली दोपहिया गाड़ियों पर 10%, जबकि 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 13% तक का एकमुश्त कर लगाया जाएगा। यह नई व्यवस्था राज्य में नए वाहन खरीदने वालों पर लागू होगी।

दोपहिया वाहनों पर नई टैक्स दरें

परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहनों को उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा है।

वाहन की कीमतटैक्स दर
₹1 लाख तक9%
₹1 लाख से ₹8 लाख तक10%
₹8 लाख से ₹15 लाख तक11%
₹15 लाख से अधिक13%

तिपहिया वाहनों के लिए भी नई व्यवस्था

चार सीट क्षमता वाले नए पंजीकृत तिपहिया वाहनों के लिए:

  • 15 वर्ष के लिए एकमुश्त टैक्स: ₹11,000
  • वैकल्पिक व्यवस्था:
    • पहले 10 वर्षों के लिए ₹7,700
    • अगले 5 वर्षों के लिए ₹7,000

सात सीट क्षमता वाले नए तिपहिया वाहनों के लिए:

  • 15 वर्ष के लिए एकमुश्त टैक्स: ₹16,000
  • वैकल्पिक व्यवस्था:
    • पहले 10 वर्षों के लिए ₹12,000
    • अगले 5 वर्षों के लिए ₹10,000

व्यापारियों और निर्माताओं के लिए भी टैक्स

नई अधिसूचना के अनुसार:

  • मोटरसाइकिल पर व्यापारी/निर्माता के अधीन: ₹600 प्रति वाहन (वार्षिक)
  • भारी वाहनों की चेसिस पर: ₹1,000 प्रति वाहन (वार्षिक)
  • अन्य वाहनों पर: ₹800 प्रति वाहन (वार्षिक)

सरकार का उद्देश्य

परिवहन विभाग का कहना है कि नई कर व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही वाहन पंजीकरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने और सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

नई टैक्स व्यवस्था का सबसे अधिक असर प्रीमियम और लग्जरी बाइक खरीदने वालों पर पड़ेगा। वहीं, सामान्य श्रेणी की ₹1 लाख तक कीमत वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स दर पहले की तरह 9% ही रहेगी।


मुख्य बातें (Highlights)

  • 1 लाख तक की बाइक पर 9% टैक्स।
  • 1 से 8 लाख रुपये तक की बाइक पर 10% टैक्स।
  • 8 से 15 लाख रुपये तक की बाइक पर 11% टैक्स।
  • 15 लाख रुपये से महंगे वाहनों पर 13% टैक्स।
  • तिपहिया वाहनों के लिए भी नई एकमुश्त और वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था लागू।
  • परिवहन विभाग ने नई अधिसूचना जारी की।