बिहार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में हुआ , जिसके बाद मामले की को दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। वही बी.एड अभियर्थियों कोई रहत मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मन कर दिया है। वही उसके बाद राज्य सर्कार ने अपना अर्जी वापिस ले लिया।
इससे पहले २२ सितम्बर २०२३ को पटना उच्च न्यायलय द्वारा बिहार सर्कार की दलील को ख़ारिज कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बिहार में लागु होगा। जिसमे में की अंकित था की बी.एड वाले प्राइमरी शिक्षक में नियुक्त नहीं किये जा सकते। जबकि बिहार सर्कार इसी पटना हाई कोर्ट के के फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एस ल पी दायर किये थे जिसमे बी.एड अभियार्थी को प्राइमरी टीचर में बहाल करने की अनुमति मांगी जा रही थी।
वही बीपीएससी ने तय किया की सिर्फ d.led पास अभियर्थियों का ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और नियम अनुसार प्रकाशित होंगे रिजल्ट।