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कोरोना के दूसरे चरण के साथ ब्लैक फ़ंगस भी काफ़ी संख्या में सामने आ रहे है । जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से अनुमति प्राप्त होने के साथ ब्लैक फ़ंगस को एपेडेमिक ऐक्ट , १८९७ की धारा २ के तहत महामारी घोषित किया गया है । वही इसके लिए आई.जी.आई.म.एस और एम्स पटना तथा विभीन सरकारी एवं ग़ैर सरकारी अस्पतालों को दावा उपलब्ध कराया गया है ।

विभाग ने कई नियमो के आवश्यकता को देखते हुए एपेडेमिक ऐक्ट के तहत प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों की ब्लैक फ़ंगस मरीजो के आई.डी.एस.पी के तहत मोनेटरिंग की जाएगी और स्वास्थ विभाग को इसका नियमित जानकारी उपलब्ध कराना होगा ।