भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह ट्रेन यात्रियों के लिए भी नया लगेज लिमिट नियम लागू करने की तैयारी में है। इस नियम के तहत अब पैसेंजर के सामान का वजन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से नापा जाएगा और तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
क्यों लागू हो रहा है नया नियम?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम खासतौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा अनुभव देने के लिए उठाया गया है।
इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं –
- लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाना।
- ट्रेन में अनावश्यक भीड़ और सामान से बचाव।
- रेलवे की आय में वृद्धि करना।
- रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा लुक देना।

कितने किलो सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे ने क्लास के हिसाब से फ्री लगेज लिमिट तय की है:
- AC फर्स्ट क्लास – 70 किलो
- AC टू-टियर – 50 किलो
- AC थ्री-टियर और स्लीपर क्लास – 40 किलो
- जनरल क्लास – 35 किलो
👉 यदि यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
बड़े बैग पर पेनल्टी
यदि यात्री का बैग बहुत बड़ा है और ट्रेन में अधिक जगह घेरता है, तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी।
किन स्टेशनों से होगी शुरुआत?
इस नए नियम की शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ज़ोन से की जाएगी। शुरुआत में यह नियम इन स्टेशनों पर लागू होगा –
- प्रयागराज जंक्शन
- कानपुर सेंट्रल
- मिर्जापुर
- इटावा
- अलीगढ़ जंक्शन